• +91-9303050009
  • tonewsvalley24@gmail.com
समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले पंजीकृत कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए अलग से पंजीयन नहीं कराना होगा
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 16 जुलाई 2021,  07:50 PM IST


दुर्ग 16 जुलाई 2021
खरीफ फसल को प्रोत्साहित करने एवं कृषकों को कृषि अदान सहायता प्रदाय किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले पंजीकृत कृषकों को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही खरीफ फसल में मक्का, कोदो-कुट्की, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना होगा। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि उस रकबे में धान के बदले योजना में सम्मिलित अन्य फसल का उत्पादन करता है तो उसे योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना होगा।





और भी पढ़े : गांधी पर कमेंट करने वाले अफसर पर FIR की मांग

Add Comment


Add Comment

Get Newspresso, our morning newsletter
Side link