बीजापुर - नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैंपल एवं टेस्टिंग के तहत् दो मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव्ह पाये जाने के कारण शिविर क्रमांक-2 चेरपाल तहसील बीजापुर के उत्तर में समैया एण्ड्रिक का मकान, दक्षिण दिशा में बीजापुर से गंगालूर जाने वाली सड़क, पूर्व दिशा में सत्यम वाचम का मकान और पश्चिम दिशा में हरिनाथ एण्ड्रिक का मकान क्षेत्र के वर्णित परिधि को 21 जुलाई से आगामी 14 दिवस की अवधि तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
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मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणवश कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। एसडीएम बीाजपुर एवं इंसीडेंट कमाण्डर बीजापुर श्री देवेश ध्रुव द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में एक प्रवेश एवं निकास द्वार के लिए बेरीकेटिंग कार्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण, सेनेटाईजिंग कार्य सीईओ जनपद पंचायत बीजापुर एवं सेनानी नगर सेना, स्थल में एक्टिव सर्विलांस कार्य सीईओ जनपद पंचायत बीजापुर एवं बीईओ बीजापुर बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हॉस्पिटल सलाहकार बीजापुर तथा स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवाई, मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था सीएमअचओ द्वारा की जायेगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की सुलभता सीईओ जनपद पंचायत बीजापुर तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बीजापुर के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
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