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सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने के संबंध में राजस्व विभाग और वन विभाग को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 29 जुलाई 2021,  12:14 PM IST

कलेक्टर ने स्वीकृत दावों का प्राथमिकता से पट्टा बनाने के निर्देश दिए हैं

 वनमण्डलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव ने सभी को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों का भली-भांति पालन करें और अपनी शंका और समस्याओं का समाधान करके ही जायें ताकि आपको पट्टा बनाने में सुविधा हो सके।
               प्रशिक्षण में रायपुर आदिम जाति अनुसंधान विभाग के एफ.आर.ए. सेल के प्रोजेक्ट अधिकारी डाॅ. मनोहर चौहान ने सभी को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों के लिए गांवों की भूमिका, ग्राम सभा की भूमिका, सीमावर्ती गांव को प्रशिक्षण देकर किन-किन क्षेत्र के लिए पट्टे दिए जा सकते हैं साथ ही वन भूमि के किन-किन क्षेत्रों को वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत लिया जाना है। सीमावर्ती गांव के बीच आपसी विवादों का निपटारा सामूहिक बैठक में किस प्रकार किया जाना है एवं वन संसाधन अधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु क्षेत्र का सीमांकन निर्धारण किये जाने के संबंध में बताया गया।





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            जिला स्तरीय वन अधिकार  समिति में कुल 357 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र स्वीकृत किये गये थे। जिनमें से 345 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने हेतु सभी एसडीएम को पत्र प्रेषित किया गया है। प्रशिक्षण में बताया गया कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के कुल 35616 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 17161 वन अधिकार पत्र जिला स्तर पर स्वीकृत करके वितरण किया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 2926 स्वीकृत दावों में से सभी का वितरण कर दिया गया है।





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