रायगढ़ में 2 तथा अन्य सभी नगरीय निकायों में एक-एक सस्ती दवा दुकान होगी संचालित
रायगढ़/ कलेक्टर भीम सिंह ने अर्बन पब्लिक सोसाइटी एवं जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली। इस दौरान सस्ती दवाई दुकान खोलने संबंधित नियम और शर्तों की जानकारी दी गई। मेडिकल स्टोर संचालक संघ की मांग पर कलेक्टर श्री भीम सिंह ने सस्ती दवाई दुकान टेंडर की अंतिम तिथि 2 दिन यानी 22 सितंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए।
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कलेक्टर सिंह ने सस्ती दवाई दुकान के संबंध में उपस्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को शासन की महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताते हुये कहा कि सस्ती दवाई दुकान में बहुत ही कम दर पर नगर निगम क्षेत्र में दो और जिले के नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद में एक-एक दुकानें संचालित की जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार जरूरतमंद लोगों को प्रिंट रेट में दवाई 50 प्रतिशत से ज्यादा छूट देते हुए दवाइयां बिक्री की जाएगी। जितना छूट मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा दी जाएगी, उन्हें नियमानुसार टेंडर दिया जाएगा। गाइड लाइन के अनुसार वर्तमान में अर्बन पब्लिक सोसाइटी द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों को 15 साल की लीज पर अनुबंध किया जाएगा।
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इसमें जरूरतमंद लोगों सहित सरकारी अस्पतालों, शहर में संचालित मेडिकल मोबाइल यूनिट में ब्रांडेड दवाइयों की सप्लाई सस्ती दवाई दुकान से की जाएगी। वर्तमान में शासन द्वारा 20 ब्रांडेड जेनेरिक दवाई कंपनी का चिन्हांकन शासन द्वारा किया गया है। इन्हीं कंपनियों की दवाइयां सस्ती दवाई दुकान में बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक वन विभाग के संजीवनी के प्रोडक्ट और कई ऐसे जरूरत प्रोडक्ट भी सस्ते दवाई दुकान बिक्री कर सकेंगे। मेडिकल स्टोर संचालक संघ की मांग पर कलेक्टर श्री सिंह ने टेंडर भरने की अंतिम तारीख 2 दिनों यानी 22 सितंबर तक बढ़ाने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर श्री एस.जयवर्धन को दिए। इससे पूर्व नगर निगम कमिश्नर श्री जयवर्धन ने योजना के संबंध में उपस्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को पूरी जानकारी दी। बैठक में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ.एस.एन केशरी सहित निगम के अधिकारी और जिले के मेडिकल स्टोर संचालक संघ के पदाधिकारी और संचालक उपस्थित थे।
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