• +91-9303050009
  • tonewsvalley24@gmail.com
बिना तलाक के दूसरी शादी करने वाले पति और पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने प्रथम पत्नी को है अधिकार*
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 25 सितम्बर 2021,  11:00 AM IST

महिला आयोग ने चार दिनों में की 84 प्रकरणों पर सुनवाई ,दो प्रकरणों में पति पत्नी ने शर्तों पर किया समझौता

रायपुर में आज सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ बिना आवेदिका से तलाक लिए दूसरा विवाह किया है। आज की सुनवाई में दूसरी पत्नी और पति के दोनों बड़े भाई भी उपस्थित हुए।दोनो भाइयों ने बताया कि अनावेदक ने गलती किया है और दूसरी शादी किया है और पहली पत्नी को कोई भरण पोषण नही देता है।आवेदिका पारिवारिक मकान में रहती है जहां अनावेदक के पिता और भाई भी निवास करते हैं।





और भी पढ़े : बैंक के प्यून ने की आत्महत्या

For Beauty Products Click Here | Click For Latest Fashion | Click For Latest Mobiles | Click For Jobs





और भी पढ़े : High Court Jobs 2024: हाई कोर्ट में होगी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती

इस प्रकरण में सामाजिक बैठक में अनावेदक और पूरे परिवार ने यह तय किया था कि पिता की सम्पत्ति में जो हिस्सा है उसके आधा हिस्सा आवेदिका को दिया जाएगा और पति के सम्पत्ति का हिस्सा दिलाने में दोनो भाई मदद करेंगे इस प्रकरण में अनावेदक और दूसरी पत्नी के खिलाफ 494 भा. द. वि. की धारा दर्ज हो सकती है। आवेदिका जब चाहे तब दोनो के विरुद्ध पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी। 





और भी पढ़े : इन स्टेप्स के जरिए कर पाएंगे अप्लाई

Click For Indian Fashion | Click For Web Hosting | Click ForIndian Collections | Click ForOnline Shopping





और भी पढ़े : 9 घंटे मशक्कत के बाद भालू को पकडने मे मिली कामयाबी

इस स्तर पर आवेदिका ने अपने भरण पोषण की मांग आयोग के समक्ष किया। जिस पर अनावेदक और दूसरी पत्नी ने स्वीकार किया कि आवेदिका को उनके मकान में रहने के अलावा जीवनयापन के लिए 6 हज़ार रुपये प्रतिमाह बैंक खाता में नियमित रूप से जमा करेंगे। यदि किसी माह में भरण पोषण राशि देने में विलंब अनावेदक द्वारा किया जाता है तो आवेदिका पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है।आयोग के इस निर्देश के साथ इस प्रकरण को नस्तीबद्ध कर आयोग द्वारा 6 माह की निगरानी में भी रखा गया है।





और भी पढ़े : मानवाधिकार आयोग: जस्टिस अरुण मिश्रा का विरोध

छत्तीसगढ़ी गाने देखे      |          हिन्दी गाने देखे |           समाचार देखे





और भी पढ़े : पत्थर और चाकू चले रायपुर में दो गुटों के बीच

इसी तरह दो प्रकरणों में पति पत्नी ने अपनी - अपनी शर्त लिखित में आयोग को प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर आयोग में पति-पत्नी के मध्य सम्बन्धो को सुधारने का प्रयास किया गया, आयोग की समझाइश पर साथ रहना स्वीकार किया। दोनो  प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।





और भी पढ़े : जनसमस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो : मुख्यमंत्री श्री बघेल

 For Beauty Products Click Here | Click For Latest Fashion | Click For Latest Mobiles | Click For Jobs





और भी पढ़े :

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के द्वारा अपने मृत पति जो की एस.ई.सी.एल. कोल माइन्स के मेलवाडीह में कार्यरत था।जिसकी मृत्यु पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति अनुग्रह राशि प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया था। इस प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु एस.ई.सी.एल. के वरिष्ठ अधिकारी महाप्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। इस निर्देश के साथ आगामी सुनवाई में प्रकरण को रखा गया।एक अन्य प्रकरण में आवेदिकागणों ने अनावेदक के खिलाफ जमीन हड़पने और धोखाधड़ी करने की शिकायत आयोग में प्रस्तुत किया है।





और भी पढ़े : प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा परिणाम घोषित

Click For Indian Fashion | Click For Web Hosting | Click ForIndian Collections | Click ForOnline Shopping





और भी पढ़े : जांजगीर में नहर में बहता हुआ मिला शव

अनावेदक अपने जवाब के लिये समय की मांग किया। दोनों पक्षकारों के मध्य आवेदिका के पति के जीवनकाल में हुये समझौतानामा के पिछले भाग में रकम की प्राप्ति में अनावेदक द्वारा बोगस एण्ट्री को लेकर आवेदिकागणों ने आयोग में आवेदन किया है। इस संबंध में दोनों पक्षों को आयोग द्वारा समझाइश दिया गया।जिसमें दोनों पक्ष को अपने समस्त दस्तावेजों का बिन्दुवार उल्लेख करते हुये प्रस्तुत करने कहा गया। जिससे दोनों के मध्य सुलह का रास्ता निकाला जा सकें। जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके।





और भी पढ़े : गले पर चोट के निशान

For Beauty Products Click Here | Click For Latest Fashion | Click For Latest Mobiles | Click For Jobs





और भी पढ़े : मेहुल चोकसी के अपहरण कांड में नया मोड़ आया

महिला आयोग के समक्ष महिला उत्पीड़न से संबंधित इन चार दिनों में 84 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे ।





और भी पढ़े : सुहास यतिराज: पैरालंपिक मेडल जीतने वाले ज़िला कलेक्टर

Add Comment


Add Comment

Get Newspresso, our morning newsletter
Side link