रायपुर। छत्तीसगढ़ अब भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां परिवहन विभाग के अंतर्गत DL & RC को आधार कार्ड से इंटीग्रेट किया जा रहा है। SmartFuture की ओर कदम बढ़ाते हुए परिवहन विभाग की ओर से नई व्यवस्था लागू होगी। जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित 22 सेवाएं आवदेनकर्ता के आधार से लिंक कर दस्तावेज परिवहन अधिकारी ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे से सेवाएं शुरू हो जाएंगी। परिवहन विभाग के अपर आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
छत्तीसगढ़ अब भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां परिवहन विभाग के अंतर्गत DL & RC को #Adhar से इंटीग्रेट किया जा रहा है.#SmartFuture की ओर बढ़ते कदम,
DL & RC सहित 22 सेवाओं के लिए,
विभाग द्वारा नवीन व्यवस्था लागू होगी जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित 22सेवाएं आवदेनकर्ता के #आधार से लिंक कर दस्तावेज परिवहन अधिकारी द्वारा ऑथेंटिकेट करने के बाद...@UIDAI pic.twitter.com/p9mggCvjDD
परिवहन विभाग घर पहुंचाकर देगी ड्रायविंग लायसेंस और आरसी सहित 22 परिवहन सेवाएं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवहन विभाग द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार अब पहुंचही जरूरी कागजात आपके द्वार’ नाम से शुरू की जा रही नई सुविधा का एक जून को दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस नयी सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर पहुंचाया जाएगा। आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा। कार्यक्रम का लाईव प्रसारण https://m.facebook.com/ChhattisgarhCMO/ पर किया जाएगा।
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस नई सुविधा में लाइसेंस की 10 और वाहन से सबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएगी। नये वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्रायविंग लायसेंस व पुराने लायसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिवसों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें विभाग द्वारा डिस्पेच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके। यदि आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिए सूचित किया जाएगा
अकबर ने बताया कि वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
इस नयी व्यवस्था से सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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