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कलेक्टर ने चिटफण्ड कंपनी की सम्पत्ति कुर्क करने एसडीएम धमतरी को किया प्राधिकृत
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 11 फरवरी 2022,  01:23 PM IST

छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितांे के संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत देवयानी प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा उक्त अधिनियम में अपेक्षित जानकारी छिपाई जाकर निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य किए जाने कार्य किए जाने एवं निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से निक्षेप राशि समय पर वापस नहीं की गई। तत्संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी श्री पी.एस. एल्मा द्वारा निक्षेपकों के हितांे के संरक्षण अधिनियम-2005 के नियम 7 की कण्डिका (1) के नियम (एक) एवं (दो) के तहत उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना के सम्प्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की जिले की धमतरी तहसील में धारित भूमि जिसका कुल रकबा 0.370 हेक्टेयर तथा एक्सिस बैंक धमतरी में संचालित खाते को 27 अक्टूबर 2017 को जारी अंतःकालीन आदेश के तहत कुर्क कर विशेष न्यायालय धमतरी में आत्यांतिक बनाने वाद प्रस्तुत किया गया, जहां विविध आपराधिक प्रकरण के तहत जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, विरूद्ध देवयानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड धमतरी में पारित आदेश द्वारा उक्त अंतरिम कुर्की आदेश को आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि की है। इस संबंध में उन्होंने उक्त कुर्क की गई सम्पत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहित 1908 के आदेश 21 के अंतर्गत उपबंधित नियमानुसार विक्रय तथा निक्षेपकों को निक्षेप राशि की वापसी की कार्रवाई पूर्ण करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी को प्राधिकृत किया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह उपर दर्शित जिले की तहसील में स्थिति सभी परिसम्पत्तियों को विधिसम्मत तरीके से तत्परतापूर्वक निष्पादन की कार्रवाई पूर्ण कर अवगत कराएंगे।





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