• +91-9303050009
  • tonewsvalley24@gmail.com
रायपुर की दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 7 अप्रैल 2022,  02:09 PM IST

नगर निगम की टीमों ने 17 दुकानों पर मारा छापा, वसूला गया फाइन; सबसे स्वच्छ शहर बनाने की कवायद

पिछले 24 घंटे में निगम जोन 5 की टीम ने चंगोरा बाजार और गोल चौक इलाके में छापा मारा। 20 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला, दुकानदारों पर 2650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जोन 2 की टीम ने देखा कि 17 दुकानों में कोई डस्टबिन नहीं है। 17 करोबारियों पर 3150 रुपये फाइन लगाया गया। ये छापेमार कार्रवाई देवेंद्र नगर इलाके में की गई। सभी 17 दुकानदारों को निगम की टीम ने कड़ी चेतावनी दी है, और दुकान में डस्टबिन रखने को कहा है।





और भी पढ़े : मुख्यमंत्री स्लम योजना के तहत अब डॉक्टर मन आगे हमर दुवार इस अभियान में विधायक और महापौर ने शिविर में शामिल होकर लोगो को किया जागरूक!

कार में भी डस्टबीन अनिवार्य
नगर निगम रायपुर ने कारों में भी डस्टबिन अनिवार्य कर दिया है। महापौर एजाज ढेबर के निर्देश के बाद से गाड़ियों के सभी शो रूम नई कारों के साथ डस्टबिन दे रहे हैं। नगर निगम का निर्देश है कि कारों में डस्टबिन हमेशा हो और कचरा इसी में डाला जाए, बाद में कूड़ा किसी सही जगह पर फेंका जाए। रायपुर में डस्टबीन को लेकर इस तरह की अनिवार्यता पहली बार है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर को देश का सबसे साफ शहर बनाने की कवायद जारी है।





और भी पढ़े : छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का खतरा

सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन
1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन कर दिया जाएगा। हाल ही में गोलबाजार में 7 दुकानों में छापा मारकर नगर निगम की टीम ने लगभग 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की, कारोबारियों पर कुल 20 हजार रुपये का फाइन भी लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे की स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, ग्लास वगैरह शामिल हैं। इसे लेकर भी दुकानों की जांच जारी है।





और भी पढ़े : रायपुर में हादसा

Add Comment


Add Comment

Get Newspresso, our morning newsletter
Side link