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कलेक्टर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची का सत्यापन करने के दिए निर्देश
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 30 अप्रैल 2022,  10:34 AM IST

पात्र हितग्राही के मृत्यु पर उनके वैध वारिसान से आवेदन पत्र प्राप्त कर नियमानसाुर परीक्षण कर उनका नाम पात्र सूची में जोडऩे के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची का सत्यापन करने के निर्देश  दिए है। कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और तहसीलदारों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्र सूची में दर्ज है, परंतु वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे प्रकरण में उनके वैध वारिसान से आवेदन पत्र प्राप्त कर नियमानसाुर परीक्षण कर उनका नाम पात्र सूची में जोड़ा जाएगा। ऐसे हितग्राही जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं, परन्तु उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गये हैं। ऐसे हितग्राहियों के संबंध में आपत्ति, पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची से विलोपित किया जाए।
 





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