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छत्तीसगढ
18+ वैक्सीनेशन पर सुनवाई
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 19 मई 2021,  01:25 PM IST

सरकार ने शपथ पत्र में कहा- 'हमने नहीं किया वर्गीकरण'

इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर मामले में जिम्मेदार शासकीय अधिकारी की तरफ से शपथ पत्र पेश होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर शपथ पत्र पेश किया। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने दोबार शपथ पत्र पेश करने को कहा है। वहीं अब 18+ टीकाकरण मामले की सुनवाई शुक्रवार को दोबारा होगी।





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बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने टीकाकरण सेंटरों में उड़म रही भीड़ और वैक्सीन की बर्बादी को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंटर में बचे एक वर्ग के टीकों को दूसरे वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया था।





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