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छत्तीसगढ
दण्डाधिकारी जाँच हेतु साक्ष्य आमंत्रित
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 18 अगस्त 2022,  09:14 PM IST

दंतेवाड़ा, 18 अगस्त 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2022 को थाना कटेकल्याण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सूरनार, बड़ेलखापाल, नयानार, टेटम के जंगल पहाड़ी में सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी 01 से कुल 25 का बल नक्सल उन्मूलन के लिए नक्सल सर्चिंग पर रवाना हुये। प्लान के अनुसार ग्राम बड़ेलखापाल, नयानार के जंगल पहाड़ी को सर्च कर सूरनार की ओर बढ़ रहे थे कि जबरामेटा पहाड़ी जंगल में दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं 26 जुलाई 2022 की दरम्यानी रात्रि करीब 12.30 बजे पूर्व से घात लगाकर बैठे प्रतिबंधित माओवादियों द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लूटने की नियत से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा सशस्त्र वर्दीधारी माओवादियों को आत्मसमपर्ण करने हेतु जोर से आवाज दिया गया, किन्तु सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस की आवाज को अनसुना करते हुए अपने पास रखे विभिन्न स्वचलित हथियारों से पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी के फायरिंग को भारी पड़ता देख व अपने आप को घिरता देख माओवादी जंगल पहाड़ी का आड़ लेकर वहाँ से भाग गये। फायरिंग करीब 20 मिनट तक चला। फायरिंग रूकने के पश्चात् घटना स्थल का सर्चिंग करने पर एक पुरूष माओवादी का शव मिला, जिसकी पहचान बुधराम मरकाम पिता सेमा उर्फ लिंगा मरकाम, पद कटेकल्याण एरिया कमेटी सदस्य/एरिया जनताना सरकार रक्षा शाखा प्रभारी के रूप में किया गया। घटना स्थल पर मृत माओवादी के शव के पास 01 नग देशी कट्टा 12 बोर का और एक खाली खोखा इंसास के 02 नग खाली खोखा, एसएलआर रायफल के 02 नग खाली खोखा, एके47 के 05 नग खाली खोखा इंसास के 02 नग खाली खोखा, एसएलआर रायफल के 02 ना खाली खोखा एवं अन्य सामग्री बरामद किया गया। उक्त घटना पर थाना कटेकल्याण में अप.क्र. 12/2022, धारा 147, 148, 149, 307 भा.द.वि. धारा 25,27 आर्म्स एक्ट, धारा 4. 5 वि.प. अधिनियम एवं धारा 13 (1).38(2).39(2) यू.ए.पी.ए. एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 01 सितम्बर 22 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर मौखित, गोपनीय, लिखित रूप से साक्ष्य दे सकते हैं, इस तेथि के बाद प्रस्तुत दावों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।





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