• +91-9303050009
  • tonewsvalley24@gmail.com
कोरबा
एक मुश्त निपटान की व्यवस्था मार्च 2023 तक प्रभावशील
  • Written by - News Valley24 Desk
  • Last Updated: 18 अगस्त 2022,  10:04 PM IST

बकाया वाहन स्वामी मासिक-त्रैमासिक कर जमा कर योजना का ले सकते है लाभ

कोरबा 18 अगस्त 2022/बकाया कर की वसूली हेतु ‘‘एक मुश्त निपटान‘‘ की व्यवस्था 01 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्रभावशील की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि त्रै-मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी एवं वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी एवं वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि व्हील बेस के कारण कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘‘एक मुश्त निपटान‘‘ योजना की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बकाया वाहन स्वामियों से एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की अपील की है।





और भी पढ़े : ग्राम मनगटा के गौठान में रोका छेका कार्यक्रम का हुआ आयोजन

क्र./390/रात्रे/





और भी पढ़े : WC: राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर शमी की प्रतिक्रिया आई सामने

Add Comment


Add Comment

Get Newspresso, our morning newsletter
Side link