मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 03.09.2022 के प्रातः 06ः30 बजे घटना स्थल ग्राम लाममेटा निवासी देवीराम साहू के खेत के मेढ नाला के पास आरोपी दीपक साहू पिता एवन साहू उम्र 27 साल निवासी लाममेटा थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के द्वारा पीड़ित देवीराम साहू के साथ जमीन संबंधी विवाद पर से पुरानी रंजीश को लेकर लोहे के कुदाली से जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला कर पीड़ित देवीराम साहू के सिर के पीछे हमला कर दिया जिससे देवीराम साहू को गंभीर चोंट आने के कारण खून से लतपत खेत में ही पड़ा था, पीड़ित के परिजनों द्वारा ईलाज हेतु पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया लाया गया। पीड़िता को चोट ज्यादा होने से इलाज हेतु रायपुर रिफर किया गया है।
प्रार्थी चन्द्रकांत साहू पिता देवीराम साहू उम्र 40 साल निवासी लाममेटा द्वारा उक्त घटना की शिकायत थाना छुरिया आकर करने पर थाना प्रभारी निरीक्षक रामअवतार ध्रुव के द्वारा घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देखकर मार्गदर्शन प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना छुरिया से पुलिस स्टॉफ को घटना स्थल रवाना कर घटनास्थल से लोहे की कुदाली को जप्त कर आरोपी दीपक साहू पिता एवन दास साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम लाममेटा थाना छुरिया जिला राजनांदगांव द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना छुरिया में अपराध क्रमांक- 360/2022 धारा 307 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी का कृत्य अजमानतीय अपराध का होने से जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री रामअवतार ध्रुव, सउनि बी.एल. सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक का विशेष योगदान रहा।
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