कलेक्टर डॉ भुरे ने बैठक में की समीक्षा, 4 करोड़ रूपए से अधिक निवेशकों को लौटाए गए
रायपुर 02 मार्च 2023/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने वाले लोगों को उनकी राशि वापस दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर जिले में चिटफंड कंपनी देवयानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्तियों को नीलाम कर 9 हजार 866 निवेशकों को 4 करोड़ 14 लाख रूपये से अधिक की राशि वापस भी करा दी गई है। आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में जिले में चिटफंड कंपनियों पर की जा रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की सही जानकारी प्राप्त कर उनकी नीलामी करने की कार्रवाई तेज करने के निर्देंश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री बी.बी. पंचभाई सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में सात चिटफंड कंपनियों के संपत्तियों की ज्ञात संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इन कंपनियों के विरूद्ध थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनमें से दो कंपनियों ने नीलामी के विरूद्ध न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। देवयानी प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी कर 4 करोड़ 14 लाख 97 हजार 304 रूपये मिले है, जिन्हें जिले के 9 हजार 866 निवेशकों को लौटाया गया है। इसी प्रकार गोल्ड की इन्फ्रावेंचर लिमिटेड एवं बेसिड बेनीफीट लिमिटेड की संपत्तियों की नीलामी से 81 लाख रूपये, निर्मल इन्फ्रा होम कार्पोरेशन लिमिटेड की संपत्ती की नीलामी से 51 लाख 51 हजार रूपये आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ती की नीलामी से 11 लाख 85 हजार रूपये और शुष्क इंडिया कंपनी लिमिटेड की संपत्ती नीलामी से 2 करोड़ 10 लाख 12 हजार रूपये शासकीय खातें में जमा हुए है।
बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया कि एचबीएन डेयरीज एण्ड एलाइड लिमिटेड की संपत्ती की भी नीलामी पूरी कर ली गई है। इस कंपनी की संपत्ती 10 करोड़ 30 लाख रूपये में नीलाम हुई है, परन्तु कंपनी ने एनसीएलटी से नीलामी के विरूद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार किम इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कॉमर्शियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी की संपत्ती भी 1 करोड़ 54 लाख 40 हजार रूपये में नीलाम की जा चुकी है। कंपनी ने इसके विरूद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देंश अधिकारियों को बैठक में दिए। उन्होंने न्यायालयों से स्थगन प्राप्त मामलों का बारिकी से अध्ययन कर दावा-आपत्ति समय-सीमा में न्यायालय में प्रस्तुत करने और प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जिले के निवेशकों के हित में अन्य जिलों से भी चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी से मिली राशि प्राप्त करने के लिए पत्राचार करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए।
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