13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत: राजीनामा और जुर्माना मामलों का होगा निराकरण
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 20 अगस्त 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 सितम्बर 2025, शनिवार को पूरे छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।
इस विशेष लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निराकृत किया जाएगा। न्यायालयों में पंजीकृत प्रकरणों के दोनों पक्षकारों को कोर्ट द्वारा मध्यस्थता की सूचना दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
किन मामलों का होगा निराकरण?
- दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण
- चेक बाउन्स मामले
- बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन)
- मोटरयान अधिनियम से जुड़े केस
- मेंटेनेंस धारा से संबंधित मामले
- परिवार न्यायालय के प्रकरण
- श्रमिक विवाद
- जमीन विवाद
- विद्युत प्रकरण
- जलकर एवं सम्पत्ति कर प्रकरण
- टेलीफोन एवं राजस्व प्रकरण
किन विभागों के मामले होंगे निपटारे योग्य?
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय, राजस्व विभाग (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार), बैंक, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े लंबित कर और बिल भुगतान के मामले भी सुलझाए जाएंगे।
इस दौरान, पक्षकारों के बीच वैकल्पिक समाधान (Alternative Dispute Resolution) के तहत बातचीत कर विवादों को आपसी सहमति से समाप्त करने पर जोर रहेगा।






