जांजगीर-चांपा में नई शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित, 15 सितम्बर तक मिलेगा मौका
जांजगीर-चांपा, 03 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत जिले में नई शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य अधिकारी जांजगीर ने जानकारी दी कि नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में नवीन उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु इच्छुक संस्थाओं और समितियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक पात्र संस्थाएं कलेक्टर कार्यालय, खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
खाद्य अधिकारी ने बताया कि इन दुकानों के संचालन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे:
- स्थानीय नगरीय निकाय
- महिला स्व-सहायता समूह
- वन सुरक्षा समिति
- प्राथमिक कृषि साख समिति
- अन्य सहकारी समितियां
- राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम
अन्य सहकारी समितियों के लिए अनिवार्य है कि उनका पंजीकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अंतर्गत होना चाहिए।
महिला समूह और समितियों के लिए शर्तें
महिला स्व-सहायता समूह एवं सहकारी समितियां आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव भी होना आवश्यक है।
आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा:
- जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र एवं बायलॉज की सत्यापित प्रति
- संस्था अथवा समिति के पदाधिकारियों की सूची
- बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति
- विगत एक वर्ष की बैंक स्टेटमेंट
विस्तृत जानकारी कहां से मिलेगी?
खाद्य अधिकारी ने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक संस्थाएं कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा, जांजगीर-चांपा से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकती हैं।
इस प्रक्रिया से न केवल उचित मूल्य दुकानों का विस्तार होगा बल्कि स्थानीय महिला समूहों और सहकारी समितियों को रोजगार और सेवा का अवसर भी मिलेगा।






