सुप्रीम कोर्ट ने शादी खत्म की, पति को पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शादी खत्म, पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गुरुवार (14 अगस्त 2025) को एक शादी को खत्म करने का आदेश दिया और पति को पत्नी को 1.25 करोड़ रुपये स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि दंपति 2010 से अलग रह रहे हैं, और उनके बीच वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में कानूनी संबंध बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
पति ने मार्च 2017 में दूसरी शादी कर ली थी। इससे पहले अक्टूबर 2016 में फैमिली कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया था, लेकिन अगस्त 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। पति ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शादी खत्म करने का निर्देश दिया और पत्नी व बेटे के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता को उचित ठहराया।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान पति ने वित्तीय मदद नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पति द्वारा 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद पत्नी के सभी अन्य दावे समाप्त माने जाएंगे।
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