जुलाई 10, 2026

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अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई


10 लीटर शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़, 2 सितम्बर 2025/ जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में 31 अगस्त 2025 को आबकारी वृत्त रायगढ़ (दक्षिण) अंतर्गत चिखली गांव में एक बड़ी छापेमारी की गई।
            इस कार्रवाई में परमेश्वर संजय, निवासी चिखली, थाना पुसौर के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब जब्त की गई। शराब को 2-2 लीटर क्षमता वाली 5 प्लास्टिक बोतलों में रखा गया था। जब्त शराब की मात्रा कुल 10 लीटर है। आरोपी के खिलाफ  छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और मामले की विवेचना जारी है। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक याजेंद्र मेहर, मुख्य आरक्षक लालसिंह कंवर और आबकारी आरक्षक प्रवीण जांगड़े की सक्रिय भूमिका रही। उनकी त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से अवैध शराब का भंडारण एवं संभावित बिक्री पर समय रहते रोक लगाई जा सकी।
           जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग को दें।

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