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खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल लाइन प्रोजेक्ट: भूमि अंतरण और खाता विभाजन पर आंशिक छूट, 150 मीटर दायरे में रहेगा प्रतिबंध

समाचार:
दुर्ग, 22 अगस्त 2025। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना से जुड़े भूमि संबंधी मामलों में अब आंशिक राहत दी गई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि दुर्ग जिले के प्रभावित 23 गांवों में पहले लगाए गए भूमि अंतरण, खाता विभाजन, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया गया है।

अब केवल रेलवे संरेखण से 150 मीटर के भीतर आने वाले खसरों पर ही यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। रेलवे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई नई सूची के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

प्रभावित गांवों में पाटन अनुभाग के ठकुराईनटोला, बठेना, देमार अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतरा, मानिकचौरी, बोहारडीह, फेकारी, धौराभाठा तथा दुर्ग अनुभाग के घुघसीडीह, खोपली, बोरीगारका, पुरई, कोकड़ी, कोड़िया, भानपुरी, चंदखुरी, कोनारी, चंगोरी, बिरेझर और थनौद शामिल हैं।

इसके साथ ही दो नए गांव करगाडीह और पाउवारा को भी आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इन गांवों में भी रेलवे ट्रैक से 150 मीटर की परिधि में आने वाली निजी जमीनों पर खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

कलेक्टर ने बताया कि यह निर्णय भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिन भूमि मालिकों की जमीन इस दायरे में आती है, वे अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनों पर रेलवे विभाग की राय लेने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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