प्रज्वल रेवन्ना बने कैदी नंबर 15528, जेल में रोते हुए गुजरी पहली रात, सजा के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट
जेल अधिकारियों ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को कैदियों को दी जाने वाली वर्दी पहननी होगी. रविवार (3 अगस्त) को रेवन्ना को आधिकारिक तौर पर कैदी संख्या 15,528 दी गई.
यौन शोषण के एक मामले में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत (MP/MLA Court) की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में कैदी नंबर दिया गया. इस बात की जानकारी रविवार (3 अगस्त, 2025) को जेल अधिकारियों ने दी.
पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी (एस) (JDS) के प्रमुख एच. डी. देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना ने शनिवार (2 अगस्त, 2025) को विशेष अदालत के फैसले के बाद जेल में पहली रात बिताई. खबर है कि वह रो रहा था और काफी व्यथित भी दिखाई दे रहा था. जेल के चिकित्सकों ने शनिवार (2 अगस्त) की देर रात उसकी स्थिर हालत सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वास्थ्य का आकलन किया.
रेवन्ना के चिकित्सीय जांच के बारे में बोले वरिष्ठ अधिकारी
इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘चिकित्सीय जांच के दौरान वह रो पड़ा और उसने कर्मचारियों के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की.’’ प्रज्वल ने कथित तौर पर कर्मचारियों को सूचित किया है कि उसने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. पूर्व सांसद फिलहाल उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में बंद है और उसे कड़ी सुरक्षा दी जा रही है.
जेल प्रशासन की ओर से रेवन्ना को दी गई कैदी संख्या
जेल अधिकारियों के अनुसार, दोषियों के लिए मानक ड्रेस कोड का पालन किया जा रहा है और उसे कैदियों को दी जाने वाली वर्दी पहननी होगी. उन्होंने कहा कि रविवार (3 अगस्त, 2025) की सुबह प्रज्वल रेवन्ना को आधिकारिक तौर पर कैदी संख्या 15,528 दी गई.
कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 11.50 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
प्रज्वल को शनिवार (2 अगस्त) को शेष जीवन तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई और कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने निर्देश दिया कि 11.25 लाख रुपये रेवन्ना के परिवार की घरेलू सहायिका व पीड़िता को दिए जाएं.
विशेष अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को ठहराया दोषी, शनिवार को दी सजा
उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 34 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया है. सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार (1 अगस्त, 2025) को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया.
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