दुर्घटना पीड़ितों को नामांकित अस्पतालों में 1.50 लाख तक मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा
अंबिकापुर, 21 अगस्त 2025 – सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मई 2025 से “सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना, 2025” लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से 7 दिन तक नामांकित अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट समिति ने दिए निर्देश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी (SCCORS) ने सभी राज्यों और जिलों को सड़क सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की बैठकों की रिपोर्ट और कार्यवृत्त समय-सीमा में सड़क सुरक्षा पोर्टल (morth-roadsafety.nic.in) पर अपलोड किए जाएं।
समिति ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट अपलोड करने में लापरवाही को गंभीर गैर-अनुपालन माना जाएगा और जिला अधिकारियों को इसकी व्यक्तिगत निगरानी करनी होगी।
नोडल एजेंसी और अस्पतालों की भूमिका
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (SRSC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी अधिकृत अस्पतालों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिले।
सरकार ने निर्देश दिया है कि ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा केयर देने वाले अस्पतालों को भी योजना में शामिल किया जाए। साथ ही, नामांकित अस्पतालों को इलाज के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
नियमित निगरानी होगी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जिला सड़क सुरक्षा समितियाँ नियमित बैठकें आयोजित नहीं करतीं और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं करतीं, तो इसे गंभीर गैर-अनुपालन माना जाएगा। जिला अधिकारियों को त्रैमासिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
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