मई 16, 2026

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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत केस: कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा निलंबन से इनकार


Unnao Case News:
उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। Delhi High Court ने इस मामले में सेंगर को सुनाई गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने कहा कि पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत एक गंभीर अपराध है और इसमें नरमी नहीं बरती जा सकती।

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2019 में उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में उस सजा को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के बाद देशभर में इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

सजा निलंबन के विरोध में बलात्कार पीड़िता ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान पीड़िता को कई सामाजिक संगठनों और आम लोगों का समर्थन मिला। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी नजर आए, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया।

अब हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर को फिलहाल किसी भी तरह की न्यायिक राहत नहीं मिलेगी।

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