अब दुर्ग में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर का सख्त आदेश
दुर्ग, 26 अगस्त 2025।
दुर्ग जिले में अब दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पम्प संचालक केवल उन्हीं चालकों को पेट्रोल देंगे, जो हेलमेट पहनकर आएंगे।
आदेश के मुताबिक, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है। सभी पेट्रोल पम्पों को अपने परिसर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का बोर्ड या पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पम्प पर आदेश का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय सड़क सुरक्षा और नागरिकों के जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 और 163(2) के तहत पारित किया गया है।
Related posts:
About The Author
Discover more from News Valley 24
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






