प्रमाणित बीज उत्पादक किसान बनने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितम्बर तक करा सकेंगे पंजीयन – किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 03 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 31 अगस्त थी, जिसे अब 15 सितम्बर 2025 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से उन किसानों को राहत मिलेगी, जो अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए थे।

कैसे बनें प्रमाणित बीज उत्पादक किसान
जिन किसानों के पास कम से कम 2.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन है, वे मामूली शुल्क पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन करा सकते हैं। किसान इसके लिए बरमकेला स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र में संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से जानकारी ले सकते हैं।
धान और अन्य फसलों में प्रमाणित बीज का उपयोग करने से किसानों को सामान्य बीज की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होती है। इसी कारण कृषि विभाग प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है।
भुगतान की प्रक्रिया
- किसान अपनी फसल कटाई के बाद बीज प्रक्रिया केंद्र में बीज जमा करते हैं।
- एक सप्ताह के भीतर बीज की कीमत का लगभग 60% अग्रिम भुगतान किसान को कर दिया जाता है।
- शेष 40% राशि बीज परीक्षण परिणाम आने के बाद (लगभग 2 माह में) दी जाती है।
इस प्रकार किसानों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन लाभ अन्य किसी निवेश की तुलना में अधिक होता है।
पिछले वर्ष का बीज मूल्य
पिछले खरीफ वर्ष में शासन द्वारा प्रमाणित बीज खरीदी दरें इस प्रकार रहीं:
- धान मोटा किस्म: ₹3043 + ₹800 (बोनस) = ₹3843 प्रति क्विंटल
- धान पतला किस्म: ₹3211 + ₹800 (बोनस) = ₹4011 प्रति क्विंटल
- धान सुगंधित किस्म: ₹3644 + ₹800 (बोनस) = ₹4444 प्रति क्विंटल
इस दर से किसानों को खुले बाजार की तुलना में 743 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिला। एक अनुमान के अनुसार, प्रति एकड़ किसान को लगभग 15,603 रुपये अतिरिक्त और एक हेक्टेयर में करीब 40,000 रुपये तक अतिरिक्त लाभ हुआ।

किसानों के लिए सुनहरा अवसर
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमाणित बीज का उत्पादन और बिक्री किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय है। सरकार अभी उत्पादन अनुदान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे भविष्य में किसानों की आमदनी और बढ़ सकती है। इच्छुक किसान विस्तृत जानकारी के लिए बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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